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जिला के किसानों को 40 हार्स पावर तक के 24 टै्रक्टरों पर अनुदान देने का किया फैसला

सिरसा(प्रैसवार्ता) हरियाणा कृषि विभाग ने वर्ष 2009-10 के लिए जिला के किसानों को 40 हार्स पावर तक के 24 टै्रक्टरों पर अनुदान देने का फैसला किया है। यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता आर.एस लोहान ने बताया कि इन ट्रैक्टरों पर 25 प्रतिशत तक अनुदान किया जाएगा जिसकी अनुदान राशि अधिकतम 40 हजार रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 नवम्बर 2009 है। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र 24 से अधिक प्राप्त हो जाते है तो लाटरी ड्रा के द्वारा लाभार्थियों का फैसला किया जाएगा। लाटरी ड्रा करवाने वाली कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त चेयरमैन होंगे जबकि सिरसा के उप-कृषि निदेशक मैंबर व सिरसा के सहायक कृषि अभियंता इस कमेटी के मैंबर सैक्ट्री होंगे। श्री लोहान ने कहा कि अनुदान के लिए वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। जिन किसानों के पास 5 एकड़ से कम भूमि है वे अनुदान के पात्र नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि किसान आवेदन पत्र प्राप्त करने व अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के खंड कृषि अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी अथवा सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में नियुक्त कृषि विकास अधिकारी (फार्म इम्पलीमैंटस)से संपर्क स्थापित कर सकते है। उन्होने बताया कि अनुदान के लिए इच्छुक किसानों को टै्रक्टर की खरीद कृषि विभाग हरियाणा द्वारा अनुमोदित निर्माता अथवा टै्रक्टर कंपनी के अधिकृत डीलर से करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसानों को जिस अनुमोदित निर्माता कंपनी या अधिकृत डीलर से टै्रक्टर खरीदना है तो उसके नाम से 5 हजार रुपए की राशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ देना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ अपनी कृषि भूमि की मूल फर्द लगानी होगी जिसमें पटवारी द्वारा किसान के नाम हिस्सा स्पष्ट लिखा हो।

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