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चुनाव आचार सहिता के पालन को लेकर अधिकारियों की बैठक

सिरसा(लोकसंपर्क) 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया में आदर्श चुनाव आचार संहिता का दृढता से पालन किया जाएगा। उपचुनाव में चुनाव आचार संहिता के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र को सैक्टरों में बांटकर सैक्टर मैजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे, जो संबंधित क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ पूरे इलाके के लिए एक कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार किया जाएगा ताकि चुनाव आचार संहिता से संबंधित व चुनावी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी विषय पर अधिकारियों से कोई भी आदमी संपर्क साध सके। इस कम्यूनिकेशन प्लान में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी स्थान निश्चित करने के साथ-साथ टेलीफोन और मोबाइल नंबर भी दर्शाए जाएंगे जिन्हें चुनाव से जुड़े अधिकारियों के कार्यालयों में चस्पा किया जाएगा तथा मीडिया के माध्यम से भी यह कम्यूनिकेशन प्लान सार्वजनिक की जाएगी।
उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक नगरपालिका और 71 गांव पड़ते है जिनमें 142 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी के साथ-साथ विकलांगों व बुजुर्गों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रैंप आदि की सुविधा भी की जाएगी। बिजली की वैकल्पिक सुविधा रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पैट्रोमैक्स रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए बूथ लैवल अधिकारी की बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि इस चुनाव में ओवर आल इंचार्ज सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त डा. जे. गणेशन को बनाया गया है जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ऐलनाबाद के उपमंडल अधिकारी नागरिक डा. मुनीष नागपाल होंगे। उपचुनाव में ऐलनाबाद के तहसीलदार को सहायक पंजीयन अधिकारी बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना आगामी 26 दिसम्बर को की जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग द्वारा 2 जनवरी 2010 तय की गई है। आगामी 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके पश्चात आगामी 6 जनवरी सांय 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आगामी 20 जनवरी को सुबह 8 से 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा। चुनाव की मतगणना 23 जनवरी को सुबह 8 बजे शुरु हो जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आचार संहिता का पूर्णतया पालन करे और अपनी-अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव आचार संहिता से संबंधित तथ्यों की जानकारी दे और उन्हें शिक्षित करे। उन्होंने बताया कि कोई भी नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति नामांकन पत्र के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में तीन गाडिय़ों से अधिक का काफिला नहीं ला सकता तथा नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति अपने साथ केवल चार व्यक्ति ही ला सकता है।
उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह भी सलाह दी कि वे अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार हेतु किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट्स या अन्य सामग्री न छपवाए जिससे किसी समाज या व्यक्ति विशेष का चरित्र आहत होता हो। उन्होंने बताया कि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार व आजाद उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली जनसभाओं की पूर्व सूचना रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी देनी होगी और जनसभा की अनुमति भी प्राप्त करनी होगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान संपत्ति के निरुपण एक्ट को पूरी तरह लागू किया जाएगा। इसकी अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा लाउडस्पीकर का प्रयोग, वाहनों पर झंडे इत्यादि लगाने की मामले में चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाएगा।

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