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18 जनवरी से 20 जनवरी तक रहेगी शराब की बिक्री पर पूरी पाबंदी

18 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ए श्री निवास ने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए मतदान से 48 घंटे पूर्व यानी 18 जनवरी सांय 5 बजे से 20 जनवरी सांय 5 बजे तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिला उपायुक्त ए श्री निवास ने बताया कि चुनाव की मतगणना वाले दिन यानी 23 जनवरी को भी क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 20 जनवरी को मतदान खत्म होने से 48 घंटे पूर्व सभी शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी और आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्र में उक्त अवधि के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य शराब के आहतों में किसी प्रकार की शराब की बिक्री व सेवन न हो। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि ऐलनाबाद क्षेत्र से लगी अन्य प्रदेशों की सीमा को भी सील कर दे ताकि किसी दूसरे प्रदेश से शराब की आवाजाही को पूर्णतया रोका जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी को होने वाले ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए अभ्यार्थियों व राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला चुनावी प्रचार आगामी 18 जनवरी को सांय 5 बजे बंद होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी मतदान केंद्र में यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे 18 से 20 जनवरी तक बंद कर दे। उन्होंने सर्वसाधारण से अपील की है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करे और 20 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने बताया किभारत के चुनाव आयोग द्वारा ऐलनाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर पहचान पत्र दिखाया जाना अनिवार्य किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता आयोग के अधिकार के तहत उन्हें जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र या निर्धारित किए गए वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी पहचान सिद्ध कर सकते है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वाराअपनी पहचान के लिए इस्तेमाल जा सकने वाले वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो लगे सेवा पहचान कार्ड तथा पब्लिक सेक्टर बैंक/डाकघरों में 30 नवम्बर 2009 तक खोले गए खातों के लिए जारी पासबुक, जिसमें उनकी फोटो लगी हो शामिल है।

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