ऐलनाबाद उपचुनाव हेतु चुनावी प्रचार 18 जनवरी से बंद
16 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी को होने वाले ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए अभ्यार्थियों व राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला चुनावी प्रचार आगामी 18 जनवरी को सांय 5 बजे बंद हो जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों चाहे स्कूल-भवन हो, सामुदायिक केंद्र या अन्य किसी विभाग का भवन हो उनमें लगे सभी प्रकार के उद्घाटन व शिलान्यास के पत्थरों को कपड़े या अन्य किसी भारी कागज से ढकवाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी संबंधित स्कूलों के मुख्य अध्यापकों व संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। ये अधिकारी व मुख्य अध्यापक सभी तरह के पत्थरों को कपड़े से ढकवाकर ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी को सूचना भी देंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यार्थी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी पर ही अपने चुनावी बूथ स्थापित कर पाएंगे। अपने-अपने चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए अभ्यार्थी को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीयन अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा ऐसे अनाधिकृत चुनावी बूथ लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी मतदान केंद्र में यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे 18 से 20 जनवरी तक बंद कर दे। उन्होंने सर्वसाधारण से अपील की है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करे और 20 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें।
सिरसा(लोकसंपर्क) जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 20 जनवरी को होने वाले ऐलनाबाद विधानसभा उपचुनाव के लिए अभ्यार्थियों व राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला चुनावी प्रचार आगामी 18 जनवरी को सांय 5 बजे बंद हो जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों चाहे स्कूल-भवन हो, सामुदायिक केंद्र या अन्य किसी विभाग का भवन हो उनमें लगे सभी प्रकार के उद्घाटन व शिलान्यास के पत्थरों को कपड़े या अन्य किसी भारी कागज से ढकवाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी संबंधित स्कूलों के मुख्य अध्यापकों व संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए है। ये अधिकारी व मुख्य अध्यापक सभी तरह के पत्थरों को कपड़े से ढकवाकर ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी को सूचना भी देंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यार्थी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी पर ही अपने चुनावी बूथ स्थापित कर पाएंगे। अपने-अपने चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए अभ्यार्थी को ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीयन अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी अन्यथा ऐसे अनाधिकृत चुनावी बूथ लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी मतदान केंद्र में यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे 18 से 20 जनवरी तक बंद कर दे। उन्होंने सर्वसाधारण से अपील की है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की पालना करे और 20 जनवरी को होने वाले उपचुनाव को स्वतंत्र एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में प्रशासन का सहयोग करें।