ऐलनाबाद उपचुनाव के मद्देनजर शराब की दुकानें रहेंगी बंद
19 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश ए श्रीनिवास द्वारा आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार 20 जनवरी को सिरसा जिला के ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर संपूर्ण जिले में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा चुनाव की मतगणना वाले दिन यानी 23 जनवरी को भी शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इससे पूर्व जिलाधीश द्वारा ऐलनाबाद क्षेत्र में ही शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। जिलाधीश द्वारा संशोधित आदेशानुसार अब पूरे जिला में शराब की दुकानें उपचुनाव वाले दिन यानी 20 जनवरी तथा मतगणना वाले दिन 23 जनवरी को पूर्णरूप से बंद रहेगी। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे यह सुनिश्चित करे कि जिला में उक्त अवधि के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य शराब के आहतों में किसी प्रकार की शराब की बिक्री व सेवन न हो।
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश ए श्रीनिवास द्वारा आपराधिक अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार 20 जनवरी को सिरसा जिला के ऐलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर संपूर्ण जिले में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। इसके अलावा चुनाव की मतगणना वाले दिन यानी 23 जनवरी को भी शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इससे पूर्व जिलाधीश द्वारा ऐलनाबाद क्षेत्र में ही शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। जिलाधीश द्वारा संशोधित आदेशानुसार अब पूरे जिला में शराब की दुकानें उपचुनाव वाले दिन यानी 20 जनवरी तथा मतगणना वाले दिन 23 जनवरी को पूर्णरूप से बंद रहेगी। उन्होंने आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे यह सुनिश्चित करे कि जिला में उक्त अवधि के अंतर्गत आने वाले होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य शराब के आहतों में किसी प्रकार की शराब की बिक्री व सेवन न हो।