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ऐलनाबाद उपचुनाव में आचार संहिता अनुपालना हेतू निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी

04 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता के अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए है कि टीवी चैनल/केबल नेटवर्क या रेडियो तथा एफएम रेडियो द्वारा बिना स्वीकृति के किसी प्रकार की चुनाव प्रचार से संबंधित सीडी आदि का प्रसारण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी या आजाद प्रत्याशी द्वारा विभिन्न माध्यमों से सीडी का प्रसारण तभी करवाया जाएगा जब प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की गई हो। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार सिरसा को नियुक्त किया गया है जो किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा तैयार करवाई गई सीडी को देखकर ही अनुमति प्रदान करेंगे। उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार यदि कोई भी बिना अनुमति के सीडी आदि का प्रसारण करता है तो उसके खिलाफ टेलीविजन नेटवर्क 1995 धारा- 6 के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई केबल नेटवर्क संचालक बिना अनुमति के सीडी आदि का प्रसारण करता है तो उनके खिलाफ धारा-16 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से अपील की कि वे अपने चुनाव प्रचार से संबंधित सीडी प्रसारण करवाने बारे संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ले। यदि किसी प्रत्याशी ने पहले से राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग/स्वीकृति ली हुई है तो उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजे इसके अलावा केबल नेटवर्क मालिकों को चुनाव प्रचार से संबंधित केबल पर जारी होने वाले प्रोग्राम के रिर्कोडिंग की सूचना प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भेजनी होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के जिला प्रधान सचिवों को उक्त निर्देशों की अनुपालन के लिए सूचना दी गई है कि वे कोई भी विज्ञापन बिना स्क्रीनिंग और स्वीकृति के प्रसारित न करवाए। उन्होंने बताया कि 46-ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है और उपचुनाव के लिए 20 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए है। नामांकन पत्र आगामी 6 जनवरी को सांय 3 बजे तक वापिस लिए जा सकेंगे। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र में मतदान आगामी 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से सांय 5 बजे तक होगा। ऐलनाबाद उपचुनाव से संबंधित विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की प्रचार सामग्री छापने के लिए भी प्रकाशक को अपनी पहचान दर्ज करवानी होगी। उसे अपनी पहचान के संबंध में दो अन्य व्यक्ति जो उसे जानते हो से सत्यापित भी करवानी होगी। जिलाधीश ने आपराधिक कोड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश कर यह जरुरी कर दिया है कि प्रकाशक को अपनी पहचान के लिए घोषणापत्र मुख्य चुनाव अधिकारी और ऐलनाबाद विधानसभा के पंजीयन अधिकारी को भेजना होगा। आदेशों के अनुसार चुनाव प्रचार से संबंधित पैम्पलेट्स, पोस्टर, हैंडबिल या अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री जो कार्यकर्ताओं और चुनाव एजेंटों द्वारा बांटी जाती है। इन सभी पर प्रकाशक प्रैस और छापने वाले का पूरा पता होना चाहिए। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त धारा के अनुसार जिलाधीश ने जिला में वाहनों पर अनाधिकृत लाल और नीली बत्ती के प्रयोग पर भी पाबंदी लगा दी है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी स्वीकृति के लाल व नीली बत्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा। जिलाधीश द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जिला में मतदान के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐलनाबाद विधानसभा में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। अपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने चुनावी जनसभाओं के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इन आदेशों के तहत कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर व अन्य प्रकार के पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकता यानी सुबह 6 बजे से सांय 10 बजे के बीच में भी लाउडस्पीकर इत्यादि का प्रयोग किया जा सकेगा।

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