सिटीकिंग परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। सिटीकिंग परिवार आपका अपना परिवार है इसमें आप अपनी गजलें, कविताएं, लेख, समाचार नि:शुल्क प्रकाशित करवा सकते है तथा विज्ञापन का प्रचार कम से कम शुल्क में संपूर्ण विश्व में करवा सकते है। हर प्रकार के लेख, गजलें, कविताएं, समाचार, विज्ञापन प्रकाशित करवाने हेतु आप 098126-19292 पर संपर्क करे सकते है।

BREAKING NEWS:

अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित 23 फरवरी तक

02 फरवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की छात्राओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरु की गई'अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए है। जिला उपायुक्त श्री युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि छात्राओं को विभिन्न कोर्सों/कक्षाओं में दाखिल लेने पर उनकी पात्रतानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 12वीं के उपरांत जो छात्राएं बीसीए, नर्सिंग, डीफार्मा, बीएड तथा डीएड (जेबीटी)इत्यादि जैसे तकनीकी व्यावसायिक कोर्सों में डिप्लोमा करेंगी उन्हें हॉस्टलर के लिए 7000 रूपए, नॉन हास्टलर के लिए 5000 रुपए तथा, जो छात्राएं बीकॉम, बीएससी प्रथम से अंतिम वर्ष तक विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक करेंगी उन्हें क्रमश: 9000 व 7000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जो छात्राएं स्नातक कक्षा में बीई, बीटैक, आईटी, कंप्यूटर मैकेनिकल इलैक्ट्रोनिक्स इन्फोरमेशन एंड टैक्नोलॉजी तथा इलैक्ट्रिकल इत्यादि में प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक तथा बीसीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए तथा सीएस में पढऩे वाली छात्राओं को भी होस्टलर व नॉन हॉस्टलर के लिए क्रमश: 11000 व 9000 रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया बताया कि इसके अतिरिक्त जो छात्राएं एमकॉम, एमबीए, एमएससी इत्यादि में स्नातकोत्तर विज्ञान, वाणिज्य कक्षाओं में पढ़ रही है, को क्रमश: 12000 व 10000 रुपए की राशि दी जाएगी जो छात्राएं स्नातकोतर तकनीकी तथा व्यावसायिक कोर्सों में एमई, एमटैक, एमएस, एमडी इत्यादि कक्षाओं में पढ़ रही है, को क्रमश: 14000 व 12000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र छात्रा अनुसूचित जाति एवं हरियाणा की निवासी होनी चाहिए तथा उनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से 2.40 लाख तक होनी चाहिए। छात्रा का एक वर्ष में एक बार यह राशि दी जाएगी तथा कक्षा में पास होने के उपरांत वह अगली कक्षा में इस योजना के अंतर्गत राशि लेने की पात्र होगी। इस योजना बारे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कर्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।

Post a Comment