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निजी स्कूलों पर लगाम कसने की तैयारी

06 फरवरी 2010
चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) हरियाणा सरकार प्रदेश भर के अराजकीय स्कूलों तथा मान्यता प्राप्त सी.बी.एस.ई व आई.पी.सी.एस.ई से संबंधित स्कूलों की सूचनाएं एकत्रित करने उपरांत नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने जा रही है। प्रैसवार्ता को मिली जानकारी अनुसार हरियाणा विद्यालय शिक्षा(संशोधन) नियमानुसार स्कूलों में छात्रों के बैठने के स्थान तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस, विद्यार्थी फंड आदि नहीं लिये जा सकेगे। एस.एल.सी. लेने वाले छात्रों से प्रवेश, दाखिला व ट्यूशन फीस नहीं वसूल की जा सकेगी। इसी के साथ पहली, छठी, नौंवी, ग्यारहवीं अथवा विद्यालय में नया प्रवेश लेने वाले छात्रों से प्रवेश फीस की वसूली पर रोक लगा दी है तथा विद्यालयों को फीस बैंक के माध्यम से जमा करवाने के निर्देश दिये गये हैं। नये नियमों के अनुसार निजी छात्रों से स्पोटर्स फंड, बाल कल्याण फंड तथा रैडक्रास फंड के अतिरिक्त किसी अन्य फंड के नाम पर वसूली वर्जित है। स्कूलों में छात्रों से वसूल की जाने वाली दाखिला व ट्यूशन फीस तथा अन्य फंड की सूची विद्यालय के सूचना पट पर लगाई जाये तथा इसकी प्रति जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को भी उपलब्ध करवानी अनिवार्य है। राज्य सरकार उपरोक्त नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ दंडनात्मक कार्यवाही पर गंभीरता से विचार कर रही है-जिसमें स्कूल की मान्यता समाप्त तक का प्रावधान है।

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