29 मार्च तक धारा 144 लागू
11 मार्च 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिला में 29 मार्च तक धारा 144 को जारी रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। परीक्षाओं के नकल सहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया है और असामााजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र या अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकाने भी बंद रहेगी।
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के मद्देनजर जिला में 29 मार्च तक धारा 144 को जारी रखने का आदेश जारी किया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। परीक्षाओं के नकल सहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया है और असामााजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र या अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटोस्टेट की दुकाने भी बंद रहेगी।