विकलांगों को मिला पदोन्नति में कोटा
18 मार्च 2010
सिरसा: विकलांग संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष चौ. बलजीत राज घणघस ने कहा है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने संघ की एक याचिका पर आज अपना फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को विभागीय पदोन्नति में विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। श्री घणघस ने बताया कि उनकी अधिवक्ता अन्जु अरोड़ा व अदिति गिरधर ने आज सुबह ही में इस निर्णय की सूचना उन्हें दूरभाष पर दी है। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को 6 मास का समय दिया है व राज्य सरकार पर बीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। श्री घणघस ने इस जीत को प्रदेश के तमाम विकलांगजन को समर्पित करते हुए कहा कि विकालांगजन के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा व भविष्य में विकालांगजन के कल्याणार्थ संघ अपने प्रयास जारी रखेगा। इस अवसर पर श्री घणघस के साथ प्रदेश सचिव मास्टर बंसी लाल झोरड़ ,मास्टर नवीन शर्मा, मुकेश शर्मा, जीत राम, राहुल, नवीन सोनी आदि वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे।
सिरसा: विकलांग संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष चौ. बलजीत राज घणघस ने कहा है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने संघ की एक याचिका पर आज अपना फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार को विभागीय पदोन्नति में विकलांगों को 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। श्री घणघस ने बताया कि उनकी अधिवक्ता अन्जु अरोड़ा व अदिति गिरधर ने आज सुबह ही में इस निर्णय की सूचना उन्हें दूरभाष पर दी है। उन्होंने बताया कि माननीय न्यायालय ने उक्त निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकार को 6 मास का समय दिया है व राज्य सरकार पर बीस हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। श्री घणघस ने इस जीत को प्रदेश के तमाम विकलांगजन को समर्पित करते हुए कहा कि विकालांगजन के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा व भविष्य में विकालांगजन के कल्याणार्थ संघ अपने प्रयास जारी रखेगा। इस अवसर पर श्री घणघस के साथ प्रदेश सचिव मास्टर बंसी लाल झोरड़ ,मास्टर नवीन शर्मा, मुकेश शर्मा, जीत राम, राहुल, नवीन सोनी आदि वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे।