प्रोपर्टी डीलरों द्वारा कानून की अवहेलना
बठिंडा(न्यूज़प्लस) पंजाब सरकार के निर्देशानुसार पुडा से बिना पंजीकरण करवाए कोई भी व्यक्ति प्रोपर्टी डीलर/एस्टेट या प्रोमोटर कार्य नही कर सकता, परन्तु जिला बठिंडा में ज्यादातर लोग सरकार के इस कानून की अनदेखी कर रहे हैं, जिनमे से कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं "न्यूज़प्लस" को मिली जानकारी के अनुसार जिला बठिंडा में दो सौ से ज्यादा लोग प्रोपर्टी का धंधा कर रहे हैं पंजाब अपार्टमैंट एंड प्रोपर्टी रैगुलेशन एक्ट 1955 के लागु होने पर इस एक्ट की धारा 21 के तहत कोई भी व्यक्ति बिना पुडा से रजिस्ट्रेशन के कार्य करता हैं, तो उसे एक्ट की धारा 36/3 के तहत एक वर्ष की कैद, दस हज़ार रुपए जुर्माना या दोनों सजाये हो सकती हैं, परन्तु जिला बठिंडा में प्रोपर्टी कार्य करने वालो ने, न सिर्फ़ कार्यालय बनाये हुए हैं, बल्कि बड़े बड़े बोर्ड भी लगाए हुए हैं