जिलाधीश द्वारा जारी आदेश
सिरसा(लोकसम्पर्क) जिलाधीश युद्धवीर ख्यालिया ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुंरत समस्त जिला में भट्ठा मालिकों द्वारा ईंट भट्ठों में तुडी, ज्वार, प्राली, चावल, भूसा व पशुचारा आदि को ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दियां हैं जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया हैं कि वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत उकता निर्णय लिया गया हैं क्योंकि पशुचारा के रूप में इस्तेमाल होने वाली प्राली, तुडी व भूसा आदि ईंट भट्ठों में प्रयोग होने के कारण पशुओं के लिए चारा की कमी होने की स्थिती बन सकती हैं इन आदेशो को तुंरत प्रभाव से लागु करते हुए जिलाधीश ने कहाँ हैं कि सिरसा जिला की सीमा के अंदर अगर कोई भी ईंट भट्ठा मालिक भट्ठों में प्राली आदि ईंधन के रूप में प्रयोग करता हुआ पाया गया तो इसे आदेशो की अवहेलना समझा जाएगा और नियमानुसार उसके ख़िलाफ़ कार्यवाही होगी