धारा 144 लागू करने के आदेश जारी
सिरसा(लोक संपर्क) आगामी 13 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनावों के मध्यनजर जिला सिरसा में स्थापित सभी पोलिंग बूथों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिलाधीश युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने एक आदेश के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान प्रक्रिया को बिना किसी रूकावट के संचालित करवाने के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न हो तथा कोई भी शरारती तत्व जिले के किसी भी मतदान केंद्र में प्रवेश न करने पाए। ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता, चुनाव प्रक्रिया से जुडे अधिकारी, उम्मीदवार, उम्मीदवार का चुनावी एजेंट/पोलिंग एजेंट, निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकारी सिरसा द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति, डयूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी (केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री व केंद्र व राज्य के उप मंत्री शामिल नहीं ), मतदाता की गोद में बच्चा, अंधे मतदाता की सहायता के लिए मददगार व्यक्ति तथा प्रजाईडिंग ऑफिसर द्वारा समय-समय पर किसी वोटर की जांच हेतु आवश्यक व्यक्ति ही मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। श्री ख्यालिया ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि पोलिंग स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री व केंद्र व राज्य के उपमंत्री को न तो चुनावी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है और न ही पोलिंग एजेंट तथा उनके सुरक्षा गार्डस को भी पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार के साथ उसका सुरक्षा गार्ड पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकता। उक्त आदेशों की दृढता से पालना की जाए।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान प्रक्रिया को बिना किसी रूकावट के संचालित करवाने के लिए जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न हो तथा कोई भी शरारती तत्व जिले के किसी भी मतदान केंद्र में प्रवेश न करने पाए। ऐसे शरारती तत्वों को रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर मतदाता, चुनाव प्रक्रिया से जुडे अधिकारी, उम्मीदवार, उम्मीदवार का चुनावी एजेंट/पोलिंग एजेंट, निर्वाचन आयोग/जिला निर्वाचन अधिकारी सिरसा द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति, डयूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारी (केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री व केंद्र व राज्य के उप मंत्री शामिल नहीं ), मतदाता की गोद में बच्चा, अंधे मतदाता की सहायता के लिए मददगार व्यक्ति तथा प्रजाईडिंग ऑफिसर द्वारा समय-समय पर किसी वोटर की जांच हेतु आवश्यक व्यक्ति ही मतदान केंद्र पर जा सकते हैं। श्री ख्यालिया ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि पोलिंग स्टेशनों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र व राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री व केंद्र व राज्य के उपमंत्री को न तो चुनावी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है और न ही पोलिंग एजेंट तथा उनके सुरक्षा गार्डस को भी पोलिंग स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार के साथ उसका सुरक्षा गार्ड पोलिंग बूथ पर नहीं जा सकता। उक्त आदेशों की दृढता से पालना की जाए।