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बगैर लाईसैंस के पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही

सिरसा(लोकसंपर्क) दीपावली पर्व के मद्देनजर आम आदमी की जीवन की सुरक्षा के लिए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित हो सके और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने एक आदेश के तहत जिलाभर में पटाखों के भंडारण पर धारा 144 लागू कर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
जिलाधीश युद्धवीर सिंह ख्यालिया की ओर से जारी आदेशों के तहत भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और पटाखों के भंडारण पर रोक लगाकर आम नागरिक के जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के चलते आतिशबाजी और दूसरे ज्वलनशील पदार्थों के जलने से न केवल वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है,साथ ही विशेषकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आग लगने की संभावना भी बनी रहती है।
जिलाधीश ने बताया कि जिला सिरसा में कोई भी दुकानदार या आम नागरिक बगैर लाईसेंस के पटाखों और ज्वलीनशील पदार्थों का भंडारण नहीं कर सकेगा। बगैर लाईसेंस के पटाखों की बिक्री करने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि दीपावली त्योहार पर अक्सर बाजारों में भीड़भाड़ रहती है,इस तरह के क्षेत्र में पटाखों का भंडारण पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल लाईसेंस धारक दुकानदार ही पटाखों की बिक्री प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थानों पर बिक्री कर सकेंगे। ऐसे दुकानदार नियमानुसार गुणवता के आधार पर पटाखों बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं चला सकेगा। जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश 18 अक्तूबर तक लागु रहेंगे।

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