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होटलों में ठहरने वालों को देना होगा-प्रमाण

बठिण्डा(बीकर वालिया) बिना प्रमाण होटलों में ठहरने वाले होस्टल मालिक सावधान हो जायें, अन्यथा भारी पड़ सकता है। अतिरिक्त जिला उपायुक्त शरूती सिंह ने एक आदेश जारी करके होटलों में ठहरने वाले व्यक्ति का नाम व पूरा पता दर्ज करने के साथ प्रमाण अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिला बठिण्डा के शहरों में, जो बाहरी व्यक्ति होटलों, धर्मशालाओं, रैस्टोरैंट इत्यादि में ठहरते हैं, उनसे मालिक प्रमाण नहीं प्राप्त करते, जिस कारण अनप्रिय घटना होने पर ऐसे व्यक्तियों की खोज कठिन हो जाती है। अतिरिक्त उपायुक्त के अनुसार आदेशों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

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