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गिरफ्तारी से डरे राठौर को अग्रिम जमानत चाहिए

30 दिसंबर 2009
प्रस्तुति: इंडो-एशियन न्यूज सर्विस
पंचकूला(हरियाणा) बहुचर्चित रुचिका मामले के दोषी और हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस. पी. सी. राठौर ने बुधवार को स्थानीय अदालत में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत (प्रि-अरेस्ट बेल) याचिका दायर कर दी। राठौर ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर यह याचिका दायर की है। उसकी याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायधीश एस.पी. सिंह सुनवाई कर रहे हैं। पंचकूला पुलिस ने मंगलवार शाम राठौर के खिलाफ दो नई प्राथमिकियां दर्ज की थीं। राठौर के खिलाफ कई संगीन मामले मसलन हत्या का प्रयास, धमकी देने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और आपराधिक साजिश रचने संबंधी मामले दर्ज किए गए हैं। मामले तूल पकड़ने के बाद राठौर पहली बार बुधवार को घर से बाहर निकला। जब वह घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक फाइल थी और वह सीधे पंचकूला की अदालत पहुंचा। राठौर के साथ उसकी पत्नी भी थी जो खुद एक वकील हैं। राठौर के हावभाव उस दिन के हावभाव से काफी जुदा थे जब 21 दिसम्बर को उसे इस मामले में महज छह महीने की जेल और 1,000 रुपये के जुर्माने सजा सुनाए जाने के बाद जमानत दे दी गई थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी और वह सवालों से बचते हुए पत्नी के साथ निकल गया। गौरतलब है कि 12 अगस्त, 1990 को हरियाणा के राठौर ने 14 वर्षीय रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।

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