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ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू

30 दिसंबर 2009
सिरसा(लोकसंपर्क) ऐलनाबाद के उपचुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना में किसी भी व्यक्ति को अपने निजी भवनों व वाहनों पर किसी प्रकार के झंडे व बैनर इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदर्श आचार संहिता का दृड़ता से पालन करने के लिए पूरे जिला में हरियाणा प्रोपर्टी डिफेसमेंट एक्ट 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरे जिला में चुनाव आचार संहिता की अनुपालना हेतु जिला प्रशासन द्वारा सिरसा के जिला राजस्व अधिकारी श्री राम सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। यह जानकारी स्थानीय पंचायत भवन में हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाई जाने वाली प्रचार सामग्री के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ऐलनाबाद में चुनावी सभाओं के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। ऐलनाबाद में रामलीला ग्राउंड, नई अनाज मंडी और हुड्डा ग्राउंड में ही कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी पूर्व अनुमति के बाद जनसभाएं कर सकेंगे। इसी प्रकार से ऐलनाबाद में बैनर और होर्डिंग लगाने के लिए भी स्थान निर्धारित किए गए हैं। ऐलनाबाद नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे रोड, वाटर वक्र्स के साथ, नए बस स्टेंड की दीवार के साथ, डा. अम्बेडकर चौक पर, हैफेड की दीवार के साथ, नोहर रोड नजदीक वाटर वक्र्स हुड्डा कालोनी के पास तथा शहीद उधम सिंह चौक डबवाली में बैनर, होर्डिंग लगाए जा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के अनुसार माधवसिंघाना गांव में पटवार खाना के साथ लगती हुई भूमि पर, जमाल गांव के मैन चौक, बस स्टेंड तथा पंचायत घर के पास, कुतियाना गांव में सामुदायक केन्द्र तथा बस अड्डा के पास बैनर और होर्डिंग लगाने के स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बरुवाली सैकेंड गांव में बस अड्डा, नाथूसरी कलां में उपतहसीलदार परिसर के सामने अनाज मंडी में, तरकांवाली में पार्क के पास, हंजीरा में बस अड्डा और पंचायत घर के पास, गिगोरानी में बस स्टेंड, जसानियां में मैन चौक, रामपुरा नवां में बस स्टेंड तथा चाहरवाला और जोगेवाला में भी बस स्टेंड के साथ होर्डिंग और बैनर लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शाहपुरा, शक्करमंदोरी, गंजारुपाना, रुपाणा बिश्रोइयां, कुम्हारिया में बस स्टेंड के पास तथा कागदाना में भी रामदेव मंदिर के सामने बस स्टेंड पर स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से खेड़ी, गुसाइआना, रामपुरा ढिल्लों, राजपुरा साहनी, जोडिय़ां, लुदेसर, रामपुर, बरासरी में पार्कों के पास होर्डिंग व बैनर लगाए जाने के स्थान निर्धारित किए हैं। गुसाइआना, रूपावास, ढूकड़ा गांव में बस स्टेंड के पास स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह से गुडिय़ाखेड़ा में मैन चौक, बकरियांवाली, अरनियांवाली, निरबाण में बस स्टेंड पर और रंधावा गांव के मैन चौक में होर्डिंग व बैनर लगाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि रुपाणा उर्फ दड़बा खुर्द में मंदिर के पास, बेहरवाला खुर्द में पंचायत घर, वृद्धाश्रम के आगे खाली जगह व क्यू सेंटर पर, धोलपालिया में आंगनवाड़ी केन्द्र, महिला चौपाल के आगे खाली जगह पर, नीमला में आंगनवाड़ी सेंटर, महिला चौपाल के आगे खाली जगह पर, कासीराम का बास में आंगनवाड़ी सेंटर, हरीजन चौपाल के आगे खाली जगह पर होर्डिंग व बैनर लग सकेंगे। उन्होंने बताया कि किशनपुरा और बुडीमेड़ी गांव में पंचायत घरों के सामने, कर्मशाना गांव में पंचायत घर के आगे खाली जगह पर मंदिर के पास, मि_नपुरा गांव में पंचायत घर व सोसायटी के आगे खाली जगह पर, ढाणी शेरा में हरीजन चौपाल व आम चौक में खाली जगह पर, प्रतापनगर में सोसायटी के आगे खाली जगह पर, ममेराकलां में गुगामेड़ी आम चौक व बस स्टेंड पर ही होर्डिंग व बैनर लगाने के स्थान निर्धारित किए गए हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार ढाणी बच्चन सिंह में पंचायत घर के आगे खाली जगह पर, खारीसुरेरां में सुविधा केन्द्र, आम चौक व अस्पताल के आगे खाली जगह पर, मि_ी सुरेरां में पंचायत घर के आगे खाली जगह पर तथा अध्यापक कालोनी के पास, मोजूखेड़ा में पंचायत दुकानों के आगे मेन चौक व बस स्टेंड पर, ममेराखुर्द में पंचायत घर के आगे खाली जगह पर, बस स्टेंड पर, मुसली में आम चौक मेन रोड पर, हिमायुं खेड़ा में पंचायत घर के आगे खाली जगह पर, सेखुखेड़ा में हरिजन चौपाल व आंगनवाड़ी सेंटर के आगे खाली जगह पर, पट्टी कृपाल में पंचायत घर के बाहर, बस स्टेंड के साथ लगती खाली जगह पर, मौजू की ढाणी में बस स्टेंड व आगनवाड़ी के आगे खुली जगह पर, तलवाड़ा खुर्द में बस स्टेंड व आंगनवाड़ी के आगे खुली जगह पर, दया सिंह थेहड़ में स्कूल के पास, ठोबरियां में मंदिर व बस स्टेंड के पास, मिर्जापुर, उमेदपुरा, मेहनाखेड़ा में बस स्टेंड के पास, अमृतसर कलां में आंगनवाड़ी, बस स्टेंड के बाहर खुली जगह में तथा उमेदपुरा गांव में चौपाल के पास बस स्टेंड पर होर्डिंग व बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि चिलकनी ढाब गांव में फिरनी के पास पंचायती भूमि में, कुत्ताबढ़ गांव में जोहड़ के पास व बस स्टेंड के पास खाली जगह पर, कोटली गांव में वाटर वक्र्स के पास खाली जगह पर, रत्ताखेड़ा गांव में बस स्टेंड के पास खाली जगह पर, भुर्टवाला गांव में बस स्टेंड व डिस्पेंसरी के पास खुली जगह पर, मल्लेकां गांव में बस स्टेंड के पास खाली जगह पर, कुंथल गांव में चौपाल के पास, केसूपुरा गांव में हरिजन चौपाल और पंचायत घर के पास, पोहड़कां गांव में बस स्टेंड व पटवार घर के पास खाली जगह पर होर्डिंग व बैनर इत्यादि के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए तैनात सभी ड्यूटी मैजिस्टे्रटों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों की जांच पड़ताल करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सम्बंधित रिटर्निंग ऑफिसर से प्रचार के लिए स्वीकृति ली है या नहीं। बिना स्वीकृति के प्रचार करते पाए गए वाहनों को जब्त किया जाएगा। उन्होंने चुनाव में लगे सभी अधिकारी को यह भी निर्देश दिए कि वे आगामी 20 जनवरी तक अवकाश के लिए आवेदन न करें और अपने कार्यक्षेत्र में ही रहें।

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