मुनीष नागपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी
26 दिसंबर 2009
ऐलनाबाद(लोकसंपर्क) 46-ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पंजीयन अधिकारी श्री मुनीष नागपाल द्वारा आज औपचारिक रुप से निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना की प्रतियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर सार्वजनिक कर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के पंजीयन अधिकारी श्री मुनीष नागपाल ने बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग द्वारा 2 जनवरी 2010 तय की गई है। यानी आज 26 दिसम्बर से आगामी 2 जनवरी अपराह्न तीन बजे तक चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिए किए जा सकेंगे। रविवार के दिन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र उक्त अवधि में सुबह 11 बजे से सांय 3 बजे तक स्थानीय उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जा सकेंगे। आगामी 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके पश्चात आगामी 6 जनवरी सांय 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आगामी 20 जनवरी को सुबह 7 से 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय व अन्य जनसभाओं, जलसे, जलूसों के दौरान शांति व्यवस्था कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति के बिना पार्टी का बैनर, झंडा, लाउडस्पीकर, स्टीकर इत्यादि नहीं लगा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के अंतर्गत गैर कानूनी है और दंडनीय है। उन्होंने बताया कि संपत्ति निरुपण एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भी किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर पाएगा और न ही किसी पार्टी का झंडा इत्यादि लगा पाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को कटआउट, पट्ट, विज्ञापन इत्यादि लगाने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित सचिव नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित फीस जमा करवानी होगी। श्री नागपाल ने बताया कि सरकारी तंत्र द्वारा भी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सरकार का कोई मंत्री या अन्य प्रतिनिधि पाटी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रतिनिधि बिना अनुमति के जनसभाओं व चुनावी मीटिंगों के लिए सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करेगा। इसके साथ-साथ राज्य सरकार के विश्राम गृहों व डाक बंगलों या अन्य किसी सरकारी जगहों को कोई भी सरकारी प्रतिनिधि चुनाव प्रचार के दौरान ठहरने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव पंजीयन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आचार संहिता का पूर्णतया पालन करे और अपनी-अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव आचार संहिता से संबंधित तथ्यों की जानकारी दे और उन्हें शिक्षित करे। उन्होंने बताया कि कोई भी नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति नामांकन पत्र के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में तीन गाडिय़ों से अधिक का काफिला नहीं ला सकता तथा नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति अपने साथ केवल चार व्यक्ति ही ला सकता है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह भी सलाह दी कि वे अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार हेतु किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट्स या अन्य सामग्री न छपवाए जिससे किसी समाज या व्यक्ति विशेष का चरित्र आहत होता हो।
ऐलनाबाद(लोकसंपर्क) 46-ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव पंजीयन अधिकारी श्री मुनीष नागपाल द्वारा आज औपचारिक रुप से निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना की प्रतियों को चुनाव से जुड़े अधिकारियों के कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर सार्वजनिक कर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र के पंजीयन अधिकारी श्री मुनीष नागपाल ने बताया कि उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि चुनाव आयोग द्वारा 2 जनवरी 2010 तय की गई है। यानी आज 26 दिसम्बर से आगामी 2 जनवरी अपराह्न तीन बजे तक चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिए किए जा सकेंगे। रविवार के दिन अवकाश रहेगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र उक्त अवधि में सुबह 11 बजे से सांय 3 बजे तक स्थानीय उपमंडल अधिकारी (नागरिक) के न्यायालय कक्ष में दाखिल किए जा सकेंगे। आगामी 4 जनवरी तक नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। इसके पश्चात आगामी 6 जनवरी सांय 3 बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आगामी 20 जनवरी को सुबह 7 से 5 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय व अन्य जनसभाओं, जलसे, जलूसों के दौरान शांति व्यवस्था कायम की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति के बिना पार्टी का बैनर, झंडा, लाउडस्पीकर, स्टीकर इत्यादि नहीं लगा सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो यह भारतीय दंड संहिता की धारा 171-एच के अंतर्गत गैर कानूनी है और दंडनीय है। उन्होंने बताया कि संपत्ति निरुपण एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर पर भी किसी प्रकार की प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर पाएगा और न ही किसी पार्टी का झंडा इत्यादि लगा पाएगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को कटआउट, पट्ट, विज्ञापन इत्यादि लगाने से पूर्व ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित सचिव नगरपालिका कार्यालय में निर्धारित फीस जमा करवानी होगी। श्री नागपाल ने बताया कि सरकारी तंत्र द्वारा भी पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सरकार का कोई मंत्री या अन्य प्रतिनिधि पाटी प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रतिनिधि बिना अनुमति के जनसभाओं व चुनावी मीटिंगों के लिए सार्वजनिक स्थलों का प्रयोग करेगा। इसके साथ-साथ राज्य सरकार के विश्राम गृहों व डाक बंगलों या अन्य किसी सरकारी जगहों को कोई भी सरकारी प्रतिनिधि चुनाव प्रचार के दौरान ठहरने के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। चुनाव पंजीयन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे आचार संहिता का पूर्णतया पालन करे और अपनी-अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चुनाव आचार संहिता से संबंधित तथ्यों की जानकारी दे और उन्हें शिक्षित करे। उन्होंने बताया कि कोई भी नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति नामांकन पत्र के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर के दायरे में तीन गाडिय़ों से अधिक का काफिला नहीं ला सकता तथा नामांकन के समय रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करने वाला व्यक्ति अपने साथ केवल चार व्यक्ति ही ला सकता है। उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को यह भी सलाह दी कि वे अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार हेतु किसी भी प्रकार के पोस्टर, पैम्पलेट्स या अन्य सामग्री न छपवाए जिससे किसी समाज या व्यक्ति विशेष का चरित्र आहत होता हो।