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मतगणना कल सुबह 8 बजे से आरंभ

22 जनवरी 2010

सिरसा(लोकसंपर्क) गत 20 जनवरी को 46-ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान की मतगणना के सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लिए गए है और कल स्थानीय पंचायत भवन में सुबह 8 बजे मतगणना शुरु होगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना की प्रक्रिया में 160 से भी अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए स्थानीय पंचायत भवन के हाल में 14 मेज लगाई गई है। प्रत्येक मेज पर मतगणना के लिए 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है जिनमें प्रत्येक मेज पर 1-1 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है जो इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन में की जाने वाली मतगणना की प्रक्रिया पर पूरी तरह से नजर रखेगा। तीन कर्मचारियों में एक सुपरवाईजर और एक सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए लगाई गई 14 मेजों में से 12 मेजों पर 10 दौर की मतगणना होगी। टेबल-1 व 2 पर 11 राउंड की मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे पंचायत भवन व इसके आसपास इंडो तिब्बत सीमा बल के जवानों को तैनात किया गया है। मतगणना को मद्देनजर रखते हुए पूरे शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे शहर में डेढ़ दर्जन से भी अधिक नाके लगाए गए है जहां पर हरियाणा पुलिस के साथ-साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। स्थानीय पंचायत भवन के आगे से गुजरने वाले बरनाला रोड़ के वाहनों को भी डाइवर्ट किया गया है। पंचायत भवन के आगे से किसी भी प्रकार का वाहन नहीं गुजर पाएगा। उन्होंने बताया कि मीडिया से जुड़े लोगों के वाहनों की पार्किंग स्थानीय पुलिस लाईन में की गई है वहीं पर वे अपने वाहन खड़े करके पंचायत भवन स्थित स्थापित मीडिया सैंटर में जा सकेंगे जहां पर उन्हें मतगणना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मुहैया होगी। ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीयन अधिकारी डा. मुनीश नागपाल ने बताया कि आज स्थानीय पंचायत भवन में मतगणन एजेंटों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई जहां इस बैठक में उन्हें मतगणना से संबंधित चुनाव आयोग के नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मतगणना हाल में कोई भी एजेंट मोबाइल, माचिस, सिगरेट, लाईटर, ब्लेड, चाकू, अंगुठी, कड़ा, पैन आदि नहीं ले जा पाएगा। उन्होंने बताया कि कल 23 जनवरी को सिरसा जिले में शराब की बिक्री व सेवन पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसके साथ-साथ मतगणना केंद्र में सुरक्षा को देखते हुए मतगणना केंद्र के 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई है जिसके तहत इस परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकेंगे। मतगणना से संबंधित ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है।

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