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आचार संहिता की उल्लंघना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

17 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) सिरसा के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ए निवासन ने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सैक्टर मैजिस्ट्रेट एवं सुपरवाईजरों को पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा। श्री निवासन आज स्थानीय डीआरडीए के सेमिनार कक्ष में सैक्टर मैजिस्ट्रेट, सुपरवाईजरो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि किसी सैक्टर मैजिस्ट्रेट के क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना होती है और इसकी सूचना सैक्टर मैजिस्ट्रेट द्वारा चुनाव पंजीयन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नहीं दी जाती तो उस मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी इसलिए सभी सैक्टर मैजिस्टे्रट सभी प्रत्याशियों,उनके अतिमहत्वपूर्ण प्रचारकों तथा स्टार प्रचारकों के गाडिय़ों के काफिले तथा जनसभाओं की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करे। यदि किसी काफिले में अवैध रुप से गाडिय़ां चल रही है तो उनकी रिपोर्ट तुरंत चुनाव पंजीयन अधिकारी को करे। उन्होंने कहा कि सैक्टर मैजिस्ट्रेट सूचना की रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में ही करे। श्री निवासन ने कहा कि सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट 18 जनवरी को यह भी सुनिश्चित करे कि किसी मतदान केंद्र पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न चल रहा हो और मतदान केंद्र के आसपास कोई ईंट, पत्थर या रोड़ा आदि न पड़ा हो। इसके साथ-साथ मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि पर लाईन खिंचवाए ताकि कोई भी अनावश्यक आदमी इस परिधि में न आ सके। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए भी उन्हें 200 मीटर की परिधि से ही बाहर जगह बताए। उन्होंने कहा कि सैक्टर मैजिस्ट्रेट पहले से ही मतदान केंद्र में सभी तरह की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करे। मतदान केंद्र में बिजली-पानी और शौचालय के साथ-साथ रैंप का होना भी जरुरी है। सैक्टर मैजिस्ट्रेट को 19 जनवरी के दिन सांय यह सूचना भी चुनाव पंजीयन अधिकारी को देनी होगी कि पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। इसके साथ-साथ ईवीएम को भी टोटल पोलिंग वाला बटन दबाकर चैक करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट फार्म 17-ए अवश्य चैक करेंगे। इसके साथ-साथ मतदान केंद्रों पर किए गए दौरे की भी एंट्री भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट मतदान के दिन यानी 20 जनवरी को मतदान शुरु होने से एक घंटे पहले यानी सुबह 6 बजे सभी मतदान केंद्रों को मोकपॉल करवाना सुनिश्चित करे और उसकी रिपोर्ट सीधे चुनाव पंजीयन अधिकारी व चुनाव पर्यवेक्षक को करे। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में कोई भी पोलिंग एजेंट मोबाइल फोन इत्यादि लेकर नहीं जाएगा। कोई भी पोलिंग एजेंट किसी महिला व बुजुर्ग के साथ मतदान करने के लिए ईवीएम मशीन तक नहीं जाएगा। केवल पूरी तरह दृष्टिहीन व्यक्ति ही मतदान के समय अपने सहयोगी को ले जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान शुरु होने से 48 घंटे पहले यानी 18 तारीख को सांय 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद ऐलनाबाद क्षेत्र में कोई भी बाहर का व्यक्ति जिसका इस क्षेत्र में वोट नहीं है वह इस क्षेत्र में नहीं रुक पाएगा। यदि विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई बाहर का राजनीतिक व्यक्ति/पार्टी वर्कर क्षेत्र में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तुरंत संबंधित थाना अधिकारी से संपर्क करके सैक्टर मैजिस्ट्रेट कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट, सुपरवाईजर ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में पडऩे वाले कल्याण मंडपों, सामुदायिक केंद्र, लॉज तथा अतिथि गृहों की जांच करे कि कोई भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति, कार्यकर्ता व पार्टी वर्कर न रुका हो।अतिरिक्त उपायुक्त श्री जे।गणेशन ने कहा कि सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट कम्युनिकेशन प्लान के तहत मतदान से एक दिन पूर्व गांव में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों, ग्राम सचिव, पटवारियों आदि से संपर्क स्थापित करेंगे और गांव के हालात बारे फीडबैक देंगे। उन्होनें बताया कि सभी गांव में 5-5 व्यक्तियों के नंबरों की पहचान कर सभी सैक्टर मैजिस्ट्रेट को दिए गए है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और वे अपने पहचान पत्र साथ रखे।

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