आसाराम बापू को अग्रिम जमानत नहीं
04 जनवरी 2010
नयी दिल्ली(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व निजी सहायक राजू चंडो की हत्या के प्रयास के मामले में आसाराम बापू की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मुकदमे को निरस्त करने की आसाराम बापू की गुहार भी ठुकरा दी। न्यायमूर्ति अलतमत कबीर और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद न तो आसाराम बापू की अग्रिम जमानत की मांग स्वीकार की और न ही मुकदमा निरस्त करने को मंजूरी दी। बाद में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल के पूर्व निजी सहायक ने गलत इरादे से मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि घटना के दिन उनके मुवक्किल (आसाराम बापू) दिल्ली में मौजूद थे।
नयी दिल्ली(वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व निजी सहायक राजू चंडो की हत्या के प्रयास के मामले में आसाराम बापू की अग्रिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी। न्यायालय ने इस मुकदमे को निरस्त करने की आसाराम बापू की गुहार भी ठुकरा दी। न्यायमूर्ति अलतमत कबीर और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद न तो आसाराम बापू की अग्रिम जमानत की मांग स्वीकार की और न ही मुकदमा निरस्त करने को मंजूरी दी। बाद में न्यायालय ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी दलील में कहा कि उनके मुवक्किल के पूर्व निजी सहायक ने गलत इरादे से मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि घटना के दिन उनके मुवक्किल (आसाराम बापू) दिल्ली में मौजूद थे।