सभी वाणिज्यिक संस्थानों का होगा पंजीकरण
29 जनवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में सभी वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीकरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार होटलों, हलवाईयों, वर्कशॉप, करियाणा मर्चेंट, जनरल स्टोर, बैंक बीमा कंपनी तथा सभी दुकानों के पंजीकरण के लिए ऑन लाईन सुविधा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सभी के लिए जरुरी किया गया है चाहे किसी व्यक्ति ने अपने संस्थान या वाणिज्यिक दुकान का पहले से पंजीकरण करवाया हो। उन्होंने बताया कि दुकानात अधिनियम 1958 की धारा 9 व 10 के तहत जिस दुकान पर कर्मचारी नियुक्त होंगे उन्हें प्रतिदिन केवल 8 घंटे का कार्य व सप्ताह में किसी भी दिन एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस धारा के अंतर्गत वाणिज्यिक संस्थानों को सुबह-शाम व रविवार के दिन भी खुला रखने की छुट होगी। अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम निरीक्षक अथवा श्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते है।
सिरसा(लोकसंपर्क) श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में सभी वाणिज्यिक संस्थानों का पंजीकरण किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार होटलों, हलवाईयों, वर्कशॉप, करियाणा मर्चेंट, जनरल स्टोर, बैंक बीमा कंपनी तथा सभी दुकानों के पंजीकरण के लिए ऑन लाईन सुविधा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह सभी के लिए जरुरी किया गया है चाहे किसी व्यक्ति ने अपने संस्थान या वाणिज्यिक दुकान का पहले से पंजीकरण करवाया हो। उन्होंने बताया कि दुकानात अधिनियम 1958 की धारा 9 व 10 के तहत जिस दुकान पर कर्मचारी नियुक्त होंगे उन्हें प्रतिदिन केवल 8 घंटे का कार्य व सप्ताह में किसी भी दिन एक साप्ताहिक अवकाश दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस धारा के अंतर्गत वाणिज्यिक संस्थानों को सुबह-शाम व रविवार के दिन भी खुला रखने की छुट होगी। अधिक जानकारी हेतु संबंधित श्रम निरीक्षक अथवा श्रम अधिकारी से संपर्क कर सकते है।