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कुछ परिवहन वाहन चालक बेजुबान पशुओं पर ढा रहे हैं जुल्म:रमेश मेहता

10 फरवरी 2010
सिरसा(सिटीकिंग) मानद जीव-जन्तु कल्याण अधिकारी रमेश मेहता ने क्षमता से अधिक बोझ न लादने के सम्बन्ध में नगर में परिवहन पशु वाहन चालकों को भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि कुछ परिवहन वाहन चालक बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा एवं खच्चर गाड़ी पर क्षमता से कहीं अधिक बोझ लादकर बेजुबान पशुओं पर जुल्म ढा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन पशु चालक अगर छोटे बैल या भंैसा सहित दोपहिया गाड़ी पर बोझा लाद रहा है तथा यदि गाड़ी में बॉल बैरिंग कसा है तो वह अधिकतम एक हजार किलोग्राम, यदि हवा वाले टायर हैं तो 750 किलोग्राम तथा यदि हवा वाले टायर नहीं हैं तो 550 किलोग्राम बोझा लाद सकता है। इसके अतिरिक्त मध्यम बैल या मध्यम भैंसा दोपहिया गाड़ी इसी नियमावली के तहत बॉल बैरिंग सहित 1400 किलोग्राम, हवा वाले टायरों के साथ 1050 किलोग्राम तथा यदि हवा वाले टायर नहीं हैं तो 700 किलोग्राम बोझा लाद सकता है। इसी क्रम में बड़ा बैल या भैंसा दोपहिया गाड़ी बॉल बैरिंग सहित 1800 किलोग्राम, हवा वाले टायरों के साथ 1350 किलोग्राम तथा यदि हवा वाले टायर नहीं हैं तो 900 किलोग्राम बोझा लाद सकता है। घोड़ा या खच्चर दोपहिया वाहन हवा वाले टायरों के साथ 750 किलोग्राम तथा यदि हवा वाले टायर नहीं हैं तो 500 किलोग्राम बोझा लाद सकता है जबकि ऊं ट गाड़ी वाहन यदि चार पहियों वाला हो तो नियमावली के अनुसार बड़ा बैल या भैंसा की क्षमता से सवा गुना अधिक वजन लाद सकता है। यदि ऊंट गाड़ी में हवा के टायर लगे हैं तो बड़ा बैल या भैंसा से डेढ़ गुना अधिक वजन लाद सकता है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त वर्णित में यदि किसी भी प्रजाति के दो पशुओं द्वारा वाहन खींचा जा रहा हो तो नियमानुसार बड़े बैल या भैंसे से खींचे जा रहे वजन से तीन गुना अधिक लादा जा सकता है। श्री मेहता ने कहा कि कुल मिलाकर एक दिन में 9 घंटों से अधिक, पशु को बिना आराम दिए बिना लगातार 5 घंटों से अधिक तथा जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सैल्सियस से अधिक रहता हो वहां पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशु से काम लेना वर्जित है। इस सम्बन्ध श्री मेहता ने नगर के सभी परिवहन पशु चालकों से बेजुबान पशुओं पर अत्याचार न करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन पशु चालक उपरोक्त नियमों के विरूद्ध वजन लादता पाया जाता है तो उस पर पशु कू्ररता अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि नगर का कोई भी पशु प्रेमी उक्त नियमों के विरूद्ध कोई पशु पर अत्याचार देखता है तो वह तुरन्त उन्हें सूचित करें ताकि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।

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