जिला के मतदाताओं की मतदान सूचियां बनाने का कार्यक्रम जारी
16 फरवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के आगामी चौथे आम चुनावों के दृष्टिगत जिला के मतदाताओं की मतदान सूचियां बनाने एवं संशोधन करने का कार्यक्रम जारी किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि नई नगरपालिकाओं तथा नई पंचायतों के बनाए जाने से जिन पंचायती राज संस्थाओं का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उनमें वार्ड बंदी का कार्य जोरों पर चल रहा है और इसे 20 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की मतदान सूची तैयार करने का कार्य 1 जनवरी 2009 को अर्हता तिथि बनाकर 22 जनवरी 2009 को प्रकाशित की गई विधानसभा मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए ड्राफ्ट सूची तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2010 को अर्हता तिथि मानकर किया जाए और इस सूची में 1 जनवरी 2010 को मतदान के लिए पात्र हो चुके मतदाताओं के नाम शामिल किए जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए मतदाता सूची का कार्य 9 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाएगा तथा 11 मार्च को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला की अधिकारिक वैबसाईट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 29 मार्च तक दर्ज करवाए जा सकते है। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा दांव एवं आपत्तियों का निपटारा 1 अप्रैल को किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य 15 अप्रैल को किया जाएगा।
सिरसा(लोकसंपर्क) हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषद के आगामी चौथे आम चुनावों के दृष्टिगत जिला के मतदाताओं की मतदान सूचियां बनाने एवं संशोधन करने का कार्यक्रम जारी किया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि नई नगरपालिकाओं तथा नई पंचायतों के बनाए जाने से जिन पंचायती राज संस्थाओं का क्षेत्र प्रभावित हुआ है, उनमें वार्ड बंदी का कार्य जोरों पर चल रहा है और इसे 20 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों की मतदान सूची तैयार करने का कार्य 1 जनवरी 2009 को अर्हता तिथि बनाकर 22 जनवरी 2009 को प्रकाशित की गई विधानसभा मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए ड्राफ्ट सूची तैयार करने के लिए 1 जनवरी 2010 को अर्हता तिथि मानकर किया जाए और इस सूची में 1 जनवरी 2010 को मतदान के लिए पात्र हो चुके मतदाताओं के नाम शामिल किए जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के लिए मतदाता सूची का कार्य 9 फरवरी से 10 मार्च तक किया जाएगा तथा 11 मार्च को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची जिला की अधिकारिक वैबसाईट पर अवलोकन के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां 29 मार्च तक दर्ज करवाए जा सकते है। जिला पंचायत अधिकारी द्वारा दांव एवं आपत्तियों का निपटारा 1 अप्रैल को किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन का कार्य 15 अप्रैल को किया जाएगा।