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सिरसा जिला के 15 स्कूलों में उपभोक्ता क्लब स्थापित

15 मार्च 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) स्कूल विद्यार्थियों के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों का प्रचार-प्रसार करने के लिए सिरसा जिला के 15 स्कूलों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए जा चुके है जिनमें प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा छात्रों को उपभोक्ता के अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। यह जानकारी जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय में उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुल्तान सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंगाला, दड़बी, खारियां, मौजदीन, भरौखा, ऐलनाबाद(गल्र्ज एवं सामान्य), डबवाली (गल्र्ज एवं बॉयज), सिरसा और डिंग के (गल्र्ज एवं बॉयज), खैरकां तथा डिंग के डाईट संस्थान में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए गए है। विभाग द्वारा क्लबों के माध्यम से बच्चों की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाती है। जिन पर इन स्कूलों में चालू वित्त वर्ष के दौरान सवा दो लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। विभाग द्वारा प्रत्येक उपभोक्ता क्लब को 15 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के सात जिलों में 135 सरकारी स्कूलों में उपभोक्ता क्लब स्थापित किए जा चुके है। उन्होंने इस कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को जागृत करते हुए उनको अधिकारों के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसके मार्का जरुर देखे और अपने सामने नाप-तोल करवाए। उन्होंने बताया कि युवाओं को विशेष रुप से उपभोक्ता अधिकारों के प्रति विशेष रुप से जागरुक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटान के लिए जिला स्तर पर जिला फार्म स्थापित किए गए है जिन्हें उपभोक्ताओं के 20 लाख रुपए तक के मुआवजे की मामलो का फैसला करने का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्य आयोग की स्थापना की गई है जो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के मुआवजों का निपटान करने में सक्षम है। राज्य स्तरीय राज्य आयोग में जिला फार्माे के नियमों के विरुद्ध अपीलो की सुनवाई भी होती है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्री सुल्तान सिंह ने उपभोक्ताओं से अपील की कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को पहचाने और कोई भी वस्तु खरीदने पर दुकानदार से रसीद जरुर ले ताकि भविष्य में उपभोक्ता को किसी प्रकार से धोखा न खाना पड़े। इस अवसर पर माप-तोल विभाग के अधिकारियों ने भी उपभोक्ताओं को माप-तोल बारे जानकारी दी। माप तोल अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष विभाग द्वारा माप-तोल के कार्य में लाने वाले उपकरणों की जांच की जाती है और विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष स्टैम्पिंग की जाती है। उन्होंने आम दुकानदारों से अपील कि है कि वे अपने माप-तोल के यंत्रों की जांच करवाए।

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