गांव पनिहारी में ग्रामीण लोकअदालत 20 को
11 मार्च 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पनिहारी में 20 मार्च को ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रकार के मुकद्दमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े है, को मौके पर ही निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में फौजदारी, सिविल, लड़ाई-झगड़े, मोटर वाहन दुर्घटना व हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित मुकदमों के अलावा अन्य प्रकार के मुकदमों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस ग्रामीण लोक अदालत का लाभ उठाए और अपने लंबित मामलों को अदालत में निपटवाएं। इस तरह के मामलों को लोक अदालतों में निपटवाने से कई प्रकार का लाभ मिलता है। लोक अदालतों के माध्यम से मामले निपटवाने से धन और समय की बचत होती है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को आगे कही भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती यानी सदा-सदा के लिए मामलों का निपटारा हो जाता है।
सिरसा(लोकसंपर्क) मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव पनिहारी में 20 मार्च को ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रकार के मुकद्दमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े है, को मौके पर ही निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में फौजदारी, सिविल, लड़ाई-झगड़े, मोटर वाहन दुर्घटना व हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित मुकदमों के अलावा अन्य प्रकार के मुकदमों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस ग्रामीण लोक अदालत का लाभ उठाए और अपने लंबित मामलों को अदालत में निपटवाएं। इस तरह के मामलों को लोक अदालतों में निपटवाने से कई प्रकार का लाभ मिलता है। लोक अदालतों के माध्यम से मामले निपटवाने से धन और समय की बचत होती है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को आगे कही भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती यानी सदा-सदा के लिए मामलों का निपटारा हो जाता है।