शहीद भगत सिंह पार्क बचाओं :संघर्ष समिति
22 मार्च 2010
हिसार: स्थानीय विवेक नगर नजदीक लाहौरिया चौक का शहीद भगत सिंह पार्क जो कि नगर परिषद की सरकारी संपत्ति है जिस पर मुस्लिम समाज नाजायज रूप से मस्जिद बनाने का प्रयास कर रहा है और पिछले पांच-छह महीनों से स्थानीय मोहल्ला वासियों ने इस पर आंदोलन चला रखा है। सरकारी संपत्ति की सारी जानकारी स्थानीय व प्रांत स्तर के सभी प्रशानिक पदाधिकारियों को लिखित रूप से दी जा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस विवाद को अभी तक नहीं सुलझा पाया। मोहल्लेवासियों ने आवाज उठा रखी है जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनके ऊपर नाजायज रूप से धारा 107/150 सीआरपीसी के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। स्थानीय मोहल्लावासी पिछले तीन-चार महीनों से पेशियां भुगत रहे हैं जबकि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति की आज तक कोई पेशी नहीं पड़ी है। अपने ऊपर नाजायज मुकदमे को खारिज करवाने के लिए आज स्थानीय मोहल्ला निवासी एकत्रित होकर एसपी और डीसी साहब से मिले और उनको लिखित रूप से ज्ञापन दिया कि हमारे ऊपर नाजायज मुकदमों को तुरंत खारिज किया जाए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए बनाने का प्रयास कर रहे नाजायज मस्जिद को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस विषय पर तुरंत कार्यवाही करते हुए एसपी, एसडीएम व डीसी साहब तीनों ने संयुक्त बैठक की व स्थानीय मोहल्ला वासियों को स्थाई समाधान करने का आश्वासन दिया। यह जानकारी देते हुए आज शहीद भगत सिंह पार्क बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान एवं विश्व हिन्दू परिषद के धर्म प्रसार प्रांत प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि अगर समाज सरकारी संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने के लिए प्रशासन को सचेत करता है तो पुलिस उन्हीं के ऊपर मुकदमे बनाती है यह सरासर अन्याय है और समाज के मौलिक अधिकारों का हनन है। एसपी व डीसी साहब के ज्ञापन देते हुए राजेंद्र सिंह फोगाट के अतिरिक्त मोहल्ले के श्री चाननमल शर्मा, लीलू राम, रामदुलारी, श्रीमति संतोष शर्मा, श्रीमति राजरानी, श्री कर्मचंद, श्री विरेंद्र रूंडला, श्री विनोद कुमार लाला कर्मनारायण व नंदलाल सहित अनेक महिलाएं एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इन सभी ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि हमारे ऊपर मुकदमे तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाएं।
हिसार: स्थानीय विवेक नगर नजदीक लाहौरिया चौक का शहीद भगत सिंह पार्क जो कि नगर परिषद की सरकारी संपत्ति है जिस पर मुस्लिम समाज नाजायज रूप से मस्जिद बनाने का प्रयास कर रहा है और पिछले पांच-छह महीनों से स्थानीय मोहल्ला वासियों ने इस पर आंदोलन चला रखा है। सरकारी संपत्ति की सारी जानकारी स्थानीय व प्रांत स्तर के सभी प्रशानिक पदाधिकारियों को लिखित रूप से दी जा चुकी है, लेकिन स्थानीय प्रशासन इस विवाद को अभी तक नहीं सुलझा पाया। मोहल्लेवासियों ने आवाज उठा रखी है जिसके फलस्वरूप पुलिस ने उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनके ऊपर नाजायज रूप से धारा 107/150 सीआरपीसी के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। स्थानीय मोहल्लावासी पिछले तीन-चार महीनों से पेशियां भुगत रहे हैं जबकि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति की आज तक कोई पेशी नहीं पड़ी है। अपने ऊपर नाजायज मुकदमे को खारिज करवाने के लिए आज स्थानीय मोहल्ला निवासी एकत्रित होकर एसपी और डीसी साहब से मिले और उनको लिखित रूप से ज्ञापन दिया कि हमारे ऊपर नाजायज मुकदमों को तुरंत खारिज किया जाए और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए बनाने का प्रयास कर रहे नाजायज मस्जिद को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। इस विषय पर तुरंत कार्यवाही करते हुए एसपी, एसडीएम व डीसी साहब तीनों ने संयुक्त बैठक की व स्थानीय मोहल्ला वासियों को स्थाई समाधान करने का आश्वासन दिया। यह जानकारी देते हुए आज शहीद भगत सिंह पार्क बचाओ संघर्ष समिति के प्रधान एवं विश्व हिन्दू परिषद के धर्म प्रसार प्रांत प्रमुख श्री राजेंद्र सिंह फोगाट ने बताया कि अगर समाज सरकारी संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने के लिए प्रशासन को सचेत करता है तो पुलिस उन्हीं के ऊपर मुकदमे बनाती है यह सरासर अन्याय है और समाज के मौलिक अधिकारों का हनन है। एसपी व डीसी साहब के ज्ञापन देते हुए राजेंद्र सिंह फोगाट के अतिरिक्त मोहल्ले के श्री चाननमल शर्मा, लीलू राम, रामदुलारी, श्रीमति संतोष शर्मा, श्रीमति राजरानी, श्री कर्मचंद, श्री विरेंद्र रूंडला, श्री विनोद कुमार लाला कर्मनारायण व नंदलाल सहित अनेक महिलाएं एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इन सभी ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि हमारे ऊपर मुकदमे तुरंत प्रभाव से खारिज किए जाएं।