करूक्षेत्र की वार्षिक परीक्षाओं के मध्य नजर धारा 144 लागू
03 अप्रैल 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश एवं उपायुक्त युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने कल यहां जारी एक आदेश में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र की वार्षिक परीक्षाओं के मध्य नजर धारा 144 लगा दी है। ये परीक्षाएं 2 मई तक जिला में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रो की 200 मीटर की परीधि में निषेधा लागू की है जिसके तहत पांच या पंाच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबन्दी होगी। इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र व आगनीजनक सामग्री, तेज धार हथियार ले जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे। डयूटी पर तैनात पुलिस विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारी तथा परीक्षार्थियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके साथ-साथ परीक्षा के समय फोटोस्टेट की दुकानें भी बन्द रहेगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश एवं उपायुक्त युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने कल यहां जारी एक आदेश में कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र की वार्षिक परीक्षाओं के मध्य नजर धारा 144 लगा दी है। ये परीक्षाएं 2 मई तक जिला में स्थित विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा केन्द्रो की 200 मीटर की परीधि में निषेधा लागू की है जिसके तहत पांच या पंाच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पाबन्दी होगी। इसके अलावा अस्त्र-शस्त्र व आगनीजनक सामग्री, तेज धार हथियार ले जाना भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होंगे। डयूटी पर तैनात पुलिस विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारी तथा परीक्षार्थियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके साथ-साथ परीक्षा के समय फोटोस्टेट की दुकानें भी बन्द रहेगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।