महिला आरक्षण हेतु लॉट 29 को
24 अप्रैल 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने बताया कि वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के पत्र क्रमांक आईसीए-1-2010/18731-51 की पालना में तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 तथा 6 में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायत समितियों के चेयरमैनो के पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु लॉट संबंधी कार्य 29 अप्रैल को स्थानीय अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 11 बजे किया जाएगा। लॉट निकालते समय कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।
सिरसा(लोकसंपर्क) अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती पंकज चौधरी ने बताया कि वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के पत्र क्रमांक आईसीए-1-2010/18731-51 की पालना में तथा हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 5 तथा 6 में किए गए प्रावधान के अनुसार पंचायत समितियों के चेयरमैनो के पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित करने हेतु लॉट संबंधी कार्य 29 अप्रैल को स्थानीय अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 11 बजे किया जाएगा। लॉट निकालते समय कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।