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पंजाबी नेता एवं विधायक विनोद भयाना के गैर-जमानती वांरट

02 अप्रैल 2010
हिसार(न्यूजप्लॅस) जिला हिसार की हांसी स्थित एक अदालत ने पंजाबी नेता एवं हांसी के विधायक विनोद भयाना सहित सात लोगों के गैर जमानती वारन्ट जारी करते हुए एस.एस.पी. हिसार से सख्त लहजे में कहा है कि अगली तिथि 15 अप्रैल पर सभी आरोपियों के सम्मत तामील न होने की स्थिति में स्वयं अदालत में पेश होकर जवाब दें। ''न्यूजप्लॅस'; को मिली जानकारी अनुसार नगर परिषद हांसी की प्रधान पिंकी गाबा के पति इन्द्रजीत गाबा की हत्या के एक दिन बाद विनोद भयाना ने लवकेश टुटेजा, नरेन्द्र भयाना, अशोक कनौजिया, राज कुमार पाहवा, रतन सैनी, बलवंत सिंह के साथ 29 अगस्त 2009 को हिसार चुंगी पर विरोध स्वरूप जाम लगाया था और पुलिस ने इन पर धारा 148, 149, 341 पी.पी.डी ऐक्ट 1984 की धारा तीन के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान हैरानी जताई कि लंबा वक्त बीत जाने उपरांत स्थानीय नेताओं को सम्मन तामील नहीं हो सके। इस पर न्यायाधीश अश्विनी कुमार मेहता ने एस.एस.पी. हिसार को नोटिस करते हुए उनके मार्फत विधायक भयाना समेत सात लोगों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिये।

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