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जनगणना अधिनियम के तहत प्रगणकों एवं अधिकारियों को सही सूचना उपलब्ध करवाना जरूरी: ख्यालिया

01 मई 2010
सिरसा(न्यूजप्लॅस) जनगणना अधिनियम के तहत प्रगणकों एवं अधिकारियों को सही सूचना उपलब्ध करवाना जरूरी है इसलिए आम जन को चाहिए कि वे प्रगणक को अपने मकान की स्थिति रिवार के बारे में सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। यह बात उपायुक्त डा. युद्धबीर सिहं ख्यालिया ने आज जनगणना के कार्य के शुभ अवसर पर अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बात चीत में कही जिला में जनगणना के कार्य की शुरूआत आज सुबह 9 बजे उनके निवास स्थान से शुरू की गई प्रगणक श्री गुरमीत सिहं ने उपायुक्त के मकान सुचिकरण का कार्य किया। उपायुक्त ने मकान से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर जिला के जनगणना कार्य के प्रभारी श्री आर.एस. बिश्रोई, तहसीलदार श्री आत्मा राम भाम्भू, जनगणना अधिकारी सुशील कुमार, नगर परिषद के कार्य कारी अधिकारी श्री नेकी राम बिश्रोई-सुपरवाईजर श्री रोहतास कुमार सहित प्रगणकों का एक समूह था। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इसलिए आमजन से अपील है कि वे इसमें पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जनगणना कार्य के नियमों की उल्लघंना करेगा तो उसे सजा या जुर्माना हो सकता है। उन्होंने इस कार्य में लगे कर्मचारियों /अधिकारियों से भी कहा कि कर्तव्यपरायणता से इस कार्य को करें। मकान सुचिकरण और एन.पी.आर. पूरा करने में कोई गलती करें पहले दिन प्रगणक समुहो में घर 2 जाकर मकान नम्बरिग सूचिकरण का कार्य करें , जिससे आगे किसी प्रकार की गलती होने की आशंका रहे। उन्होंने कहा कि जिला में 6 प्रगणकों पर एक सुपरवाईजर तैनात किया गया है। पहले दिन सुपरवार्ईजर भी अपनी टीम के साथ घर-घर जाएंगे। श्री ख्यालिया ने बताया कि जिला को कुल 2057 खण्डो में बाटा गया है जिनमें 1621 खण्ड ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 436 खण्ड शहरी क्षेत्रों में बनाए गए है। : खण्डो में एक सुपरवाईजर की डयूटी लगाई गई तथा प्रत्येक खण्ड में एक प्रगणक को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में मकान सूचिकरण तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य आगामी 15 जून तक किया जाएगा। दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 तक किया जाएगा। पुनरीक्षण का दौर पहली से 5 मार्च 2011 तक चलेगा। उपायुक्त ने मकान सूचिकरण फार्म में सभी 14 कालमो को स्वय बताकर पूरा करवाया। प्रगणक गुरमीत सिहं द्वारा मकान में सभी प्रकार की सुविधाओं को उपायुक्त से पूछ कर दर्ज किया। इस कार्य में मकान में रहने बाले सभी सदस्यो की शिक्षा सम्बंधी जानकारी भी दर्ज की गई। मकान सूचिकरण अभियान जनगणना अधिनियम-1948 एवं जनगणना नियम -1990 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। जबक्रि राष्ट्रीय जनसख्यां रजिस्टर तैयार करने का कार्य नागरिकता अधिनियम-1955 तथा नागरिकता नियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

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