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अफसरशाही सावधान, महँगा पड़ सकता हैं घरेलू नौकर रखना

चंडीगढ़(प्रैसवार्ता) सरकारी अफसरशाही व कर्मचारी वर्ग कृप्या सतर्क हो जाए, की वह कहीं घरेलू नौकर रखते समय बाल कानून या सरकारी सेवा अधिनियमों की अनदेखी तो नहीं की जा रहीं यदि ऐसा हो रहा हैं- तो आवश्यक कार्यवाही के लिए तैयार रहे केन्द्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा हैं कि सरकारी अफसर और कर्मचारी, अपनी रिहाइश पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम लेते हैं, तो वह सरकारी नियमो के अनुसार दंड के भागीदार होंगे यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी घरेलू कार्य के लिए 14 वर्ष की आयु से कम बच्चे को रखता हैं तो उसे निलंबन के साथ साथ नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा सरकार ने इस आदेश को सख्ती से पालना करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के केन्द्रीय नागरिक सेवा अधिनियम में नोटिफिकेशन जारी किया हैं- जिसमे कहां गया हैं कि इस जुर्म में सरकारी तंत्र के ख़िलाफ़ सरकारी नियमो में लगाई गई नई धारा 22ऐ के अंतर्गत कार्यवाही होगी सरकार को जानकारी मिली थी कि सरकारी तंत्र अपने घरो में बाल कानून की अनदेखी करते हुए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो से काम ले रहे हैं

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