शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी
सिरसा(लोकसंपर्क) जिलाधीश युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने 13 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला में 11 अक्तूबर सांय 5 बजे से 13 अक्तूबर सांय 5 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
श्री ख्यालिया द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र रुप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से अंडर सैक्शन 54 पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 के तहत 11 अक्तूबर सांय 5 बजे से 13 अक्तूबर सांय 5 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए है। उन्होंने कहा कि मतगणना वाले दिन 22 अक्तूबर को भी जिला में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए है। उधर, जिलाधीश द्वारा जारी एक अन्य आदेश में जिला में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराधिक दंड संहिता 1973 के तहत जिला में 13 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार मतगणना स्थान के 500 मीटर के दायरे में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते और न ही कोई व्यक्ति गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, बल्लम, जैली, लाठी, साईकिल चैन या अन्य कोई तेजधार हथियार नहीं रख सकता।
श्री ख्यालिया द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व स्वतंत्र रुप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से अंडर सैक्शन 54 पंजाब एक्साईज एक्ट 1914 के तहत 11 अक्तूबर सांय 5 बजे से 13 अक्तूबर सांय 5 बजे तक शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए है। उन्होंने कहा कि मतगणना वाले दिन 22 अक्तूबर को भी जिला में शराब की सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए है। उधर, जिलाधीश द्वारा जारी एक अन्य आदेश में जिला में चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपराधिक दंड संहिता 1973 के तहत जिला में 13 अक्तूबर से 25 अक्तूबर तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। जारी आदेशों के अनुसार मतगणना स्थान के 500 मीटर के दायरे में 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते और न ही कोई व्यक्ति गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, बल्लम, जैली, लाठी, साईकिल चैन या अन्य कोई तेजधार हथियार नहीं रख सकता।