धारा 144 लागू करने के आदेश
सिरसा(लोकसंपर्क)जिलाधीश एवं उपायुक्तश्री युद्धवीर सिंह ख्यालिया ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर धान की बची पराली को आग लगाने पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी है। अगर कोई किसान पराली को आग लगाएगा तो उसके खिलाफ प्रदूषण एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई के बाद उनके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि,तनाव,क्रोध,जीवन को बाहरी खतरे की सम्भावना रहती है। इन अवशेषों से पशुओं के लिए तुड़ा भी बनाया जा सकता तथा इसके जलाने से चारे की कमी हो जाती है। उपायुक्त ने आगे बताया कि जिला प्रशासन द्वारा तुड़ा को जलाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा पारित प्रदत शक्तियों के अन्र्तगत रोक लगाई हुई है। अत: कोई भी किसान यदि इन आदेशों की अवहेला में दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

