ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन 13 फरवरी को
08 फरवरी 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से आगामी 13 फरवरी को जिला के गांव पन्नीवाला मोटा में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण ने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में आसपास के क्षेत्र के लोगों के विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना, फौजदारी, सिविल और अपराधिक किस्म के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस लोक अदालत का लाभ उठाते हुए जिला के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का निपटारा करवाए। लोक अदालतों में मामलों का निपटारा करवाने से धन के साथ-साथ समय की बचत भी होती है। लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की अन्य किसी न्यायालय में अपील भी नहीं होती, इसलिए मामला सदा-सदा के लिए निपट जाता है जिससे दोनों पक्षों के वैर विरोध की भावना भी नहीं रहती।
सिरसा(लोकसंपर्क) जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से आगामी 13 फरवरी को जिला के गांव पन्नीवाला मोटा में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री गोपाल कृष्ण ने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में आसपास के क्षेत्र के लोगों के विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाएगी और दोनों पक्षों की सहमति से मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना, फौजदारी, सिविल और अपराधिक किस्म के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इस लोक अदालत का लाभ उठाते हुए जिला के विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों का निपटारा करवाए। लोक अदालतों में मामलों का निपटारा करवाने से धन के साथ-साथ समय की बचत भी होती है। लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों की अन्य किसी न्यायालय में अपील भी नहीं होती, इसलिए मामला सदा-सदा के लिए निपट जाता है जिससे दोनों पक्षों के वैर विरोध की भावना भी नहीं रहती।