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पंजीयन अधिकारी श्री एस.के जैन ने जारी किए दिशा-निर्देश

12 May 2010
सिरसा(लोकसंपर्क) नगरपरिषद सिरसा के पंजीयन अधिकारी श्री एस.के जैन ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्देश दिए कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करे। श्री जैन आज स्थानीय लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर-40 में नगरपरिषद के चुनाव प्रत्याशियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद के चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 50 हजार रुपए तय की गई है। कोई भी प्रत्याशी राज्य चुनाव आयोग के नियमों के तहत इससे ज्यादा धनराशि चुनाव में नहीं खर्च कर सकता। उन्होंने बताया कि सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च की विस्तृत जानकारी चुनाव खर्च पर्यवेक्षक को देनी होगी। सभी प्रत्याशियों को आगामी 14 और 17 मई के दिन अपने चुनाव खर्च का विस्तृत ब्यौरा जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न होने के एक महीने बाद अपने चुनाव खर्च का रजिस्टर जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रचार के मापदंड भी तय किए गए है। उन्होंने बताया कि नगरपरिषद के 31 वार्डों में 31 जगहों पर यानी प्रत्येक वार्ड में होर्डिंग, बैनर इत्यादि लगाने के लिए एक-एक स्थान तय किया गया है। इसलिए प्रत्याशी निर्धारित स्थानों पर ही अपने चुनाव प्रचार से संबंधित प्रचार सामग्री डिसप्ले करे। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी किसी सार्वजनिक व निजी स्थान पर स्लोगन या वाल पेटिंग नहीं करवाएगा। यदि कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो हरियाणा संपत्ति निरुपण एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए छपवाई गई पैम्पलेट्स व अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री का ब्यौरा प्रत्याशी को देना होगा और पैम्पलेट्स इत्यादि पर प्रिंटिंग प्रैस का पता भी छपवाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी अखबार में किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए विज्ञापन इत्यादि छपता है तो उसका खर्चा भी प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। श्री जैन ने कहा कि प्रत्याशी द्वारा किसी भी मतदाता को धन या शराब इत्यादि का लालच देना भी आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ होगा। यदि कोई प्रत्याशी इस तरह की गतिविधियों मे सम्मलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन प्रत्याशी दो गाडिय़ों का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए प्रत्याशी को संबंधित पंजीयन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ-साथ चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर इत्यादि की भी पंजीयन अधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद चुनाव के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट और 10 सुपरवाईजरी अधिकारियों की नियुक्त कर ड्यूटी लगाई गई है जो संबंधित क्षेत्रों में हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट उन्हें देंगे।

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